संस्था/ ट्रस्ट का मिशन –भारत के सभी लोगों को संस्था/ट्रस्ट का सदस्य बनना एवं जरूरतमंद सदस्यों की सहायता करना। !
सोशल केयर हेल्प सिस्टम की स्थापना– – – – –2024 को भारत के लोगों का, भारत के लोगों के लिए , भारत के लोगों द्वारा सहयोग हेतु बनाया गया है। सोशल केयर हेल्प सिस्टम से जुड़ने के लिए लोग स्वेच्छा से समस्त नियम एवं शर्तों से सहमति के उपरांत वेबसाइट https://socialcarehelp.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सोशल केयर हेल्प सिस्टम में जुड़ने के लिए ₹ 100/– सदस्यता शुल्क(आजीवन) लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बाध्य करके इस संस्था से नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से जुड़ते हैं। सोशल केयर हेल्प सिस्टम का संचालन रजिस्टर्ड– – – –– – – – – – – – – – –करता/करती है।
मुख्य नियम (सदस्यों हेतु)
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1 भारत का कोई भी नागरिक सोशल केयर हेल्प सिस्टम से जुड़कर इसका सदस्य बन सकता है।
2 सोशल केयर हेल्प सिस्टम से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है साथ ही सोशल केयर हेल्प सिस्टम का टेलीग्राम पर अधिकारिक ग्रुप बनाया गया है, जिस पर समय-समय पर सहयोग या नियम या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती रहती हैं। वेबसाइट को https://socialcarehelp.in सप्ताह में कम से कम दो बार देखने और अपडेट रहने की बाध्यता रखी गई है।
3 संस्था के किसी भी सदस्य के असमय प्राकृतिक मृत्यु /दुर्घटना होने की दशा में संस्था के प्रत्येक सदस्य द्वारा न्यूनतम आर्थिक सहायता उस दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में करनी है।
नोट सदस्यों को केवल सदस्यों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम आर्थिक सहयोग राशि ही दिवंगत सदस्य के नॉमिनी को करनी है चाहे उस उस माह दिवंगत सदस्यों की संख्या एक से ज्यादा ही क्यों ना हो।
4 नियम (3) संस्था के सभी सदस्यों के लिए लागू होगा तथा इसका लाभ लेने के लिए प्रत्येक सदस्य को, सहयोग मांगे जाने पर उसे उस माह निर्धारित न्यूनतम आर्थिक सहयोग दिवंगत सदस्यों के नॉमिनी को करना अनिवार्य होगा।
5 किसी दिवंगत सदस्य के नॉमिनी को आर्थिक सहयोग मांगे जाने पर उसका सहयोग न करने की दशा में सदस्य नियम (3) के लाभ के पात्र नहीं होंगे ।